डीएई अभिभावकों के लिए पात्रता
| परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) की पूर्ण नियंत्रणाधीन इकाइयों, परियोजनाओं, सहायता प्राप्त संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों के बच्चे परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालयों और कनिष्ठ महाविद्यालयों में प्रवेश के पात्र हैं। |
| डीएई इकाइयों में कार्यरत सीआईएसएफ कर्मचारियों के बच्चों को डीएई वार्ड के समान प्रवेश सुविधा दी जाएगी जब तक कर्मचारी डीएई इकाई में कार्यरत हो। यह सुविधा कर्मचारी के डीएई छोड़ने पर समाप्त हो जाएगी। |
| प्री-प्रिपरेटरी में अध्ययनरत बच्चों के लिए भी कक्षा 1 में नया प्रवेश अनिवार्य है। |
आवेदन पत्र शुल्क
| श्रेणी |
शुल्क |
टिप्पणी |
| डीएई वार्ड |
₹50/- |
प्रवेश प्रपत्र विद्यालय/कनिष्ठ महाविद्यालय से डाउनलोड कर शुल्क के साथ जमा करें। यह फॉर्म विद्यालय कार्यालय से भी प्राप्त किया जा सकता है। |
| गैर-डीएई वार्ड |
₹100/- |
सभी गैर-डीएई अभिभावकों को आवेदन फॉर्म संबंधित विद्यालय से प्राप्त करना होगा। फॉर्म पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर जारी किए जाएंगे। |
प्रवेश हेतु आयु आवश्यकताएँ
| कक्षा |
न्यूनतम आयु |
इस तिथि से पूर्व जन्म |
| प्रीप |
4 वर्ष |
31 मार्च 2015 |
| कक्षा 1 |
5 वर्ष |
31 मार्च 2014 |
महत्वपूर्ण दस्तावेज़
- जन्म प्रमाणपत्र: नगरपालिका/नगर निगम द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र अनिवार्य है।
- स्थानांतरण प्रमाणपत्र: कक्षा 2 से 12 में प्रवेश के लिए पिछले विद्यालय का टीसी आवश्यक है।
विद्यालय शुल्क
शुल्क 12 महीनों के लिए लिया जाएगा। शुल्क दो किश्तों में अप्रैल और अक्टूबर में वसूला जाएगा। नए प्रवेश के समय शुल्क तत्काल लिया जाएगा।
नोट: कृपया सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करें।